बिलासपुर
जन्माष्टमी पर डीजे का शोर इस बार लोगों को परेशान नहीं करेगा। हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करने एसडीएम व एएसपी शहर ने डीजे संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें डीजे संघ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वह डीजे व धुमाल अत्यधिक तेज आवाज में नहीं बजाऐंगे। डीजे की कर्कश आवाज से बुजुर्ग, बच्चों, बीमार लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए हाई कोर्ट ने डीजे व धुमाल को अत्यधिक तेज आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। डीजे का आर्डर लेने वाले दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए शासन द्वारा निर्धारित डिसेबल (आवाज की गति) में होना चाहिए। ज्यादा तेज आवाज में डीजे या धुमाल बजता हुआ पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
बैठक में एएसपी उमेश कश्यप ने कहा कि आर्डर लेने के दौरान संचालक यह स्पष्ट कर ले कि जब वह डीजे बजने के दौरान कोई भी उपद्रव की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो उस पर डीजे संचालक की जवाबदेही की तय की जाएगी।
आडियो मीटर का करें उपयोग, वाहन से न हो छेडछाड़
बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी ने डीजे संचालकों को निर्देशित करते हुए परिवहन अधिनियम के नियम के तहत किसी भी वाहन में मूल संरचना से छेड़छाड़ न करने व डीजे बनाने के दौरान आडियो मीटर का इस्तेमाल करें। डीजे बजाने के दौरान अगर कोई आवाज तेज करने को कहता है तो उसे आडियो मीटर दिखाकर समझाया भी जा सकता है।