अंबानी को मिली सुरक्षा पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका, सुनवाई आज

नई दिल्ली। उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा कवर प्राप्त है। इसके विरोध में त्रिपुरा हाई कोर्ट में एक यचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली, जिस पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट सहमत हो गया है।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के सामने एक याचिका डाली और उसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, जिस पर पीठ ने सहमति व्यक्त कर दी। बता दें कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के उस अधिकारी को कागजात के साथ कोर्ट आने के लिए कहा था, जिन्होंने अंबानी परिवार को खतरे के आधार पर सुरक्षा प्रदान की थी।
तुषार मेहता ने तर्क दिया है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय का इस मामले पर कोई एकाधिकार नहीं है कि एक परिवार को सुरक्षा दी जा रही है जो कभी भी जनहित में नहीं हो सकता। मेहता की ओर से कहा गया, “प्रार्थना यह है कि आप तय करें कि बॉम्बे में एक औद्योगिक परिवार को दी गई खतरे की धारणा आधारित सुरक्षा गलत है और सुरक्षा वापस ले लें।”
जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा है कि त्रिपुरा पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई या केंद्र सरकार ने। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि केंद्र सरकार की धारणा के आधार पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया, “यह एक केंद्रीय सुरक्षा है। त्रिपुरा सरकार को इससे कुछ नहीं लेना देना। किसी भी मामले में, अंबानी परिवार की व्यक्तिगत सुरक्षा जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता। कोर्ट खतरे की धारणा देखना चाहता है।”
पीठ ने जानना चाहा कि क्या उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम था या क्या कार्यवाही अभी भी लंबित है? सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक अंतरिम आदेश है, लेकिन यह लगभग अंतिम है और गृह मंत्रालय के अधिकारी को आज (28 जून) यहां आने दें।

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