कानपुर हिंसा के बाद बरेली में लगा धारा-144, सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं

बरेली। कानपुर हिंसा के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बरेली में धारा-144 लगा दिया है। प्रशासन के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। इससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने 10 जून को विशाल विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसके बाद प्रशासन ने धारा-144 लगाया है। प्रशासन ने बताया कि अप्रिय स्थिति से बचने के लिए 3 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया गया है।
दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प
बता दें कि कानपुर में शुक्रवार को कथित तौर पर बाजार बंद को लेकर विभिन्न समुदायों के दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। यतीम खाना और परेड चौराहे के बीच भी इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झड़प के बाद दो लोग और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि हिंसा तब शुरू हुई जब कुछ लोगों ने दूसरे समूह द्वारा विरोध की गई दुकानों को बंद करने की कोशिश की।
साजिश में शामिल चार लोगों की पहचान की गई, उन्हें ट्रैक कर गिरफ्तार किया गया है। कानपुर सीपी ने कहा कि हम जांच करेंगे कि क्या उनका पीएफआई के साथ कोई संबंध है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। गिरफ्तार किए गए चार लोगों की पहचान हयात जाफर हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान के रूप में हुई है।
अब तक 24 लोग गिरफ्तार
कानपुर सीपी विजय सिंह मीणा ने कहा कि ये सभी मौलाना अली जौहर फैन्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। अदालत से उन्हें 14 दिन के रिमांड पर भेजने के लिए कहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रित किया। अब तक कुल 36 लोगों की पहचान की गई है।

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