लाइसेंसी हथियार, 100 वर्ग मीटर का मकान या इनमें से कुछ है तो खुद ही रद्द करा लें अपना राशन कार्ड, जानें नियम

प्रयागराज। ऐसे कार्ड धारक जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है, या फिर उनके पास पांच केवीए का जनरेटर है, या फिर 100 वर्ग मीटर में खुद की आय से अर्जित आवासीय प्लॉट है, वह अपने राशन कार्ड को तत्काल निरस्त करा लें। अगर लोगों ने खुद कार्ड निरस्त नहीं कराएं तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम इसे निरस्त करेगी, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।
प्रयागराज में 10 लाख 62 हजार कार्ड धारक हैं। डीएसओ आनंद सिंह का कहना है कि प्रदेश में सर्वाधिक कार्ड धारक प्रयागराज में हैं। नियमानुसार राशन कार्ड धारक वही हो सकता है जो भिक्षावृत्ति करता हो, घरेलू काम-काज करने वाला हो, जूते-चप्पल की मरम्मत करता हो, फेरी-खोमचा लगाने वाला, रिक्शा चालक हो, कुष्ठ रोगी, कैंसर, एड्स पीड़ित हो, अनाथ बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतनभोगी मजदूर जैसे कुली, पल्लेदार, भूमिहीन मजदूर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार, परित्यक्त महिलाएं, परिवार जिसकी मुखिया निराश्रित महिला दिव्यांग या मानसिक रूप से हो।
डीएसओ का कहना है कि तमाम आवेदन इस बीच आए हैं, जो पात्र हैं, लेकिन जिले में कार्ड की संख्या दिए गए लक्ष्य से अधिक होने के कारण उन्हें कार्ड देना संभव नहीं हो पा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं, जो सुविधा संपन्न हैं और उनके पास कार्ड भी हैं। ऐसे लोग अपना कार्ड निरस्त कराएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सत्यापन के आधार पर कार्ड निरस्त कराया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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