बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक मामले में दायर याचिका को बिलासपुर हाई कोर्ट ने सोमवार को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने CBI, ED और रमन सिंह को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने एडवोकेट हर्षवर्धन परघनिया के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट क्रिमिनल याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया था कि डॉ. रमन सिंह ने साल 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। उन्होंने शपथ-पत्र में गलत जानकारी दी है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति की जांच कराने की मांग की थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी को पक्षकार बनाने की मांग की थी।
बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा था हाईकोर्ट ने
बीते शुक्रवार को इस याचिका पर बहस हुई। याचिकाकर्ता के एडवोकेट के साथ ही राज्य शासन व रमन सिंह की दलीलों को भी सुना गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर आर्डर सुरक्षित रखा था, जिसमें आज कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।