इमरान खान को तोशाखाना मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

इस्लामाबाद.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तोशाखाना मामले में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की याचिका वापस लौटा दी है। इमरान खान ने तोशाखाना मामले में अपनी जेल की सजा रद्द करने की मांग की थी। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को राहत देने से इनकार कर दिया है।

इमरान खान की तरफ से उनके वकील लतीफ खोसा ने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 185 के तहत सजा रद्द करने की अपील की थी। इस पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने याचिका को वापस लौटा दिया। याचिका में 11 दिसंबर 2023 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। बता दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी इमरान खान की सजा माफी की अपील की थी। हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि इमरान खान को सरकारी खजाने के तोहफों को बेचने का आरोप लगा था। ये तोहफे इमरान खान को विदेश दौरों पर मिले थे। इस मामले (तोशाखाना मामला) में इमरान खान को बीती 5 अगस्त को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की याचिका लौटाते हुए बताया कि याचिका में कई कमियां हैं और इसमें पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी रिकॉर्ड संलग्न होने चाहिए। साथ ही याचिका में इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को याचिका पर क्यों सुनवाई करनी चाहिए और इसके साथ विभिन्न तथ्यों से जुड़े दस्तावेज भी होने चाहिए। बता दें कि तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 62(1)(एफ) के तहत इमरान खान को चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया है। बता दें कि पहले दोषी को जीवनभर चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने का प्रावधान था लेकिन बीते दिनों हुए संशोधन के बाद यह अयोग्यता पांच साल तक सीमित कर दी गई है।

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