बहुचर्चित इरफान उर्फ बबलू हत्याकांड मामले,में 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा

रायपुर। राजधानी के बहुचर्चित इरफान उर्फ बबलू हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने फैसला सुनाया है. आरोपी मोहम्मद यासिन, शेख गुफरान, मोहम्मद आसिफ और शेख समीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपियों ने साल 2017 में बबलू की गोली मारकर हत्या की थी।
दरअसल, मुजगहन थाने क्षेत्र में 16-06- 2017 की रात को लग्जरी कार में जा रहे रहमानिया चौक के इरफान उर्फ बबलू (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गोली उसकी कनपटी पर मारी गई थी. फायर इतने करीब से किया गया था कि गोली सिर को चीरती हुई निकल गई. गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए थे. गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक इरफान को जिला अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी. हत्यारे दो बाइक में आए थे।
इरफान किसी की बर्थडे पार्टी में शामिल होने सेजबहार गया था. वहां से लौटते समय सूनसान इलाके में दो बाइक में आए चार युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया था. इसके पहले कि वह उनके इरादों को समझ पाता, हमलावरों में से किसी ने पिस्टल निकाली और कनपटी के पास रखकर फायर कर दिया था. बता दें कि इस पूरे वारदात पर आज आरोपी मोहम्मद यासिन, शेख गुफरान, मोहम्मद आसिफ और शेख समीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपियों ने साल 2017 में बबलू की गोली मारकर हत्या की थी।

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