रायपुर RTO में परमिट फजीर्वाड़े पर कोर्ट ने स्टाफ बदलने के दिए निर्देश

बिलासपुर
रायपुर के सड़क परिवहन अधिकारी कार्यालय में परमिट को लेकर हुए फजीर्वाड़े पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जस्टिस एन के व्यास की पीठ में हुई सुनवाई में माननीय न्यायाधीश ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए रायपुर आरटीओ कार्यालय को कड़ी फटकार लगाते हुए पूरे स्टाफ को बदले जाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय में फजीर्वाड़े के इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पीठ द्वारा दिए गए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को तय की गई है।

इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ न्यायाधीश एन के व्यास के यहां गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई, जिसमें रायपुर के आरटीओ कीर्तिमान सिंह राठौर जवाब देने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए थे। अदालत ने वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए कर्मचारियों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और उपस्थित अधिकारी को फटकार भी लगाते हुए निर्देशित किया कि वे पूरे स्टाफ को बदल दें। इस मामले में कोर्ट ने अगली पेशी में शपथ पत्र के साथ जवाब देने के लिए उपस्थित होने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि दफ्तर को ठीक करने की कैसी योजना बनाई है इस बारे में शपथ पत्र में लिखकर प्रस्तुत करेंगे। सुनवाई के दौरान खमतराई थाने के प्रभारी के विलंब से उपस्थित होने के कारण माननीय न्यायाधीश ने उन्हें 3 घंटे तक कोर्ट रूम के बाहर खड़े रहने के निर्देश दिए।