अननैचरल सेक्स, एडल्ट्री पर सुप्रीम कोर्ट के साथ गई सरकार, समिति की सिफारिश नजरअंदाज

नईदिल्ली

संसदीय पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए सरकार IPC की धारा 377 को बाहर करने के अपने फैसले पर कायम है. यह प्रकृति के आदेश के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है, और भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (BNS) विधेयक, 2023 से धारा 497, व्यभिचार से संबंधित है. BNS मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था.

TOI के अनुसार अदालत ने 2018 में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटा दिया; यह तलाक का आधार बना हुआ है. उसी साल, इसने समान-लिंग वाले जोड़ों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया. हालांकि BNS विधेयक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के प्रावधानों में एक नई धारा 73 जोड़ी गई है, विशेष रूप से बलात्कार और यौन अपराधों से बचे लोगों की पहचान या उनसे संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करने से बचाने के लिए.

धारा 73 में कहा गया है ‘जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में अदालत के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को ऐसी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माना लगाने के लिए भी उत्तरदायी होगा.’

IPC की धारा 377 को दोबारा लागू करना और बरकरार रखना अनिवार्य: पैनल
हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट के फैसले की छपाई या प्रकाशन को इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं माना जाएगा. धारा 72 यौन अपराध से बचे व्यक्ति की पहचान उजागर करने वाली सामग्री को छापने या प्रकाशित करने पर रोक लगाती है.

बृज लाल के नेतृत्व वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने 4 दिसंबर को संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में, धारा 377 को उसके पढ़े-लिखे अवतार में शामिल करने की मांग की, जहां समान-लिंग, गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा. अपनी सिफ़ारिशों में, समिति ने कहा कि SC द्वारा धारा को पढ़े जाने के बाद भी, ‘धारा 377 के प्रावधान वयस्कों के साथ गैर-सहमति वाले शारीरिक संभोग, नाबालिगों के साथ शारीरिक संभोग के सभी कृत्यों और पशुता के कृत्यों के मामलों में लागू रहेंगे.

इसने सुझाव दिया कि ‘BNS में बताए गए उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, जो लिंग-तटस्थ अपराधों की दिशा में कदम को उजागर करता है, आईपीसी की धारा 377 को फिर से लागू करना और बनाए रखना अनिवार्य है.’ व्यभिचार पर समिति ने कहा था, ‘भारतीय समाज में विवाह संस्था को पवित्र माना जाता है और इसकी पवित्रता को सुरक्षित रखने की जरूरत है. विवाह संस्था की रक्षा के लिए इस धारा को बरकरार रखा जाना चाहिए.’