FSL की भर्ती में 27% आरक्षण पर HC की रोक

जबलपुर। विधि विज्ञान प्रयोग शाला(fsl) वैज्ञानिकों की भर्ती को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है, हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए आरक्षण मामले पर रोक लगा दी है, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि 27% आरक्षण मामले पर रोक लगाई जाए क्योंकि एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्ती को लेकर 14% आरक्षण दिये जाने का आदेश था हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर आज सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों की भर्ती एमपीपीएससी के द्वारा की जा रही है जो कि गृह विभाग अंतर्गत होती है, लिहाजा इस भर्ती में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और याचिका मध्य प्रदेश के सीधी निवासी अंजू शुक्ला ने दायर की थी, आज इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई और एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्ती से जुड़े याचिका पर अपना आदेश सुनाया, अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी।

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