कोरबा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा बी.पी. वर्मा, के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों जिसमें 5 से 10 वर्ष से अधिक वाले प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समझौता हेतु रखे जाने, अधिक से अधिक प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत हेतु चिन्हांकित किये जाने के संबंध में न्यायिक अधिकारियों की बैठक 21 मार्च को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये ली गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालतों का आयोजन जिला एवं तहसील स्तर के समस्त न्यायालयों में किया जावेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत् आने वाले समस्त न्यायालयों जिसमें राजस्व एवं ट्रिब्यूनल भी शामिल में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा।
राजस्व न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बंटवारे के मामले, याददाश्त के आधार पर बंटवारा के मामले, कब्जे के आधार पर बंटवारा के मामले, द.प्र.सं. 145 के कार्यवाही के ममले, रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के मामले, सुखाधिकार से संबंधित मामले , जो एग्रीकल्चर लैण्ड के रेन्ट, रेवन्यू या प्राफिट से संबंधित न होकर सिविल प्रकृति के मामले वाले प्रकरण भी लोक अदालत में रखे जाएंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 2 (एएए) के अंतर्गत कोर्ट की परिभषा में रिवेन्यू कोर्ट शामिल होता है।
जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-228939, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037,तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते है।