बजट प्रावधान किए जाने की मांग
रायपुर। उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी द्वारा उनके न्यायालय में दायर किए याचिका पर छठवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप पेंशनरों को एक जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2009 तक 32 माह का एरियर्स के साथ प्रति वर्ष 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान 6 माह के भीतर करने का निर्णय दिनांक 18 जनवरी 2022 को दिया गया है।
प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज के प्रांत अध्यक्ष चेतन भारती ने कहा कि इस निर्णय से मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनरों में एक आस बंधा है।
सातवें वेतन आयोग के द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप पेंशनरों को एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक 27 माह का एरियर के भुगतान आदेश जारी करने के लिए मार्गदर्शन मिला है, दोनों राज्य शासन अपने पेंशनरों को 32 महीने एवं अठारह माह का एरियर भुगतान करने के लिए आदेश जारी करेंगे इसके लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाए।