राज्य सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने पीएससी मामले में मीडिया ट्रायल बंद करने के दिए निर्देश

मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के मामले में हुई सुनवाई में राज्य सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल बंद करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष पीएससी मामले में आज शासन की तरफ से महाधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज करायी कि माननीय न्यायालय की सुनवाई का दुरूपयोग किया जा रहा है, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नही दिया गया है। राज्य शासन की ओर से यह निवेदन किया गया है कि इस पूरे मामले में ध्येय राजनीतिकरण की ईजाजत न दी जाये, इस पूरे मामले में बिना कोर्ट का अंतिम निर्णय आये राजनीतिक कृत्य को रोका जाये एवं इस मामले में मीडिया ट्रायल बंद किया जावे। महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि राज्य शासन के खिलाफ अनावश्यक माहौल बनाया जा रहा है जो कि गलत एवं दुर्भाग्यपूर्ण है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम को भी बिना मतलब बदनाम करने की नियत से लगातार जोड़ा जा रहा हैं एवं सोशल मीडिया इत्यादि में दुरूपयोग एवं दुष्प्रचार किया जा रहा है।

आज माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पक्षो की उपस्थिति का निर्देश देने के साथ ही सभी पक्षों को मीडिया ट्रायल न करने, राजनीति न करने तथा न्यायालय जैसी संस्थाओ के साथ खिलवाड़ न करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को नियत की गई है।

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