हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
कोंडागांव। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया ने घरेलू जमीन विवाद के चलते हत्या के आरोपी को आजीवन करावास एवं दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपी फूलसिंह नेताम व मृतक पीलसाय के मध्य जमीन विवाद था, 01 अप्रैल 2020 को प्रार्थी रामलाल नेताम के पिता पीलसाय और चाचा फूलसिंह के बिच घरेलू जमीन विवाद को लेकर विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर आरोपी ने पीलसाय पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी।
