कवर्धा। एससी-एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा पेरोल में रिहा हो गए है। अभी फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिली है। जमानत के लिए उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा।
ज्ञातव्य है कि विजय शर्मा और अन्य साथियों ने न्यायालय में 22 अक्टूबर को सरेंडर किया था। कवर्धा मामले में अन्य कार्यकर्ताओं और विजय शर्मा को पहले ही जमानत दे दी गई थी, लेकिन विजय शर्मा और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया गया था, जिसमें इन्हें जमानत नहीं मिल पाई थी। जिला न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के 23/03/2020 में जारी आदेश, तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र में जारी दिशानिर्देशों के परिपालन में 11 नवंबर को विजय शर्मा को 90 दिन की पेरोल में रिहा किया।