लैलूंगा के बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री का खुलासा: चोरी की नियत से मित्तल निवास में घुसकर हत्या को दिये थे अंजाम

0 स्थानीय 06 लड़कें घटना में थे शामिल, विधि के साथ संघर्षरत 04 बालक और 01 आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में
० आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आरीपत्ती (ब्लेड), नकदी रकम करीब 80,000 रूपये, आरोपियों के कपड़े जप्त
० वारदात में शामिल एक आरोपी है फरार, पतासाजी में जुटी एसपी की विशेष टीम
० गिरफ्तार आरोपी अक्षय प्रधान व 04 विधि के साथ संघर्षरत बालक भेजे गये रिमांड पर
रायगढ़।
छत्तीसगढ़ के जिले के थाना लैलूंगा क्षेत्र अन्तर्गत 22 एवं 23 सितम्बर की मध्य रात्रिन पत्थलगांव रोड़ में निवासरत एलडरमेन एवं व्यववासी मदन मित्तल एवं उनकी पत्नी अंजू मित्तल की निर्मम हत्या की गुत्थी को रायगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर, रेंज बिलासपुर रतनलाल डांगी एवं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री अभिषेक मीना के मार्गदर्शन पर घटना के तीनों दिनों बाद सुलझा लिया गया है । घटना को अंजाम देने वाले विधि के साथ संघर्षरत 04 बालक व 01 बालिग आरोपी अक्षय प्रधान को रिमांड पर भेजा जा रहा है, घटना को कुल 06 लोगों द्वारा मिलकर अंजाम देना स्वीकार किया गया है । इनसे चोरी में प्राप्त नकदी से खर्च के बाद शेष करीब 80,000 रूपये नकद बरामद किया गया है, इनका एक साथी अभी भी फरार है, जिसके पास से मित्तल दम्पत्ति के मकान से चोरी हुआ बैग व कुछ और नकदी बरामद होने की सम्भावना है, फरार आरोपी की सघन पतासाजी में पुलिस की विशेष टीम लगी हुई है ।
ज्ञात हो कि दिनांक 22 एवं 23 अक्टूबर के दरम्यिानी रात अज्ञात आरोपियों द्वारा चोरी की नियत से लैलूंगा निवासी मदन मित्तल के घर के पीछे का दरवाजा के ऊपर रोशनदान के जाली को काट कर घर अंदर घुसकर श्री मदन कुमार अग्रवाल (55 वर्ष) एवं उनकी पत्नी अंजूदेवी अग्रवाल (54 वर्ष) का गला दबाकर हत्या कर चोरी किये जाने की घटना सामने आई थी, घटना की रिपोर्ट मृतक के परिचित प्रदीप कुमार अग्रवाल (49 साल ) निवासी लैलूंगा द्वारा दर्ज कराया जिस पर दिनांक 23/09/2021 को अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 279/2021 धारा 457,380,302 ढ्ढक्कष्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
जांच टीम को विधि के साथ संघर्षरत बालकों व आरोपी युवक अपने मेमोरेंडम कथन में कि 22 सितंबर के दोपहर गांव में संदीप उर्फ कोंदा, अक्षय प्रधान उर्फ मुंडू और 04 नाबालिग बालक रात को लैलूंगा जाकर चोरी करने का प्लान बनाये । आरोपी अक्षय प्रधान बनाया कि सभी अक्सर एक साथ बैठकर गुटखा पाऊच खाते थे, लैलूंगा में सरस्वती मंदिर के पीछे कई बार इक_े होकर गुटखा, पाऊच खाये, आरोपी बताया कि चोरी के प्लान के अनुसार तीन लड़के (सभी नाबालिग) एक साथ तथा तीन लड़के जिसमें अक्षय प्रधान, संदीप उर्फ कोंदा व एक बालक एक साथ लैलूंगा पहुचेंगे और रात में अपने पुराने मिलने के ठिकाने सरस्वती मंदिर के पीछे मिलेंगे । आरोपियों के प्लान के अनुसार तीन लड़के जो पहले लैलूंगा पहुंचे थे सांई पेट्रोल पम्प के पास चखना दुकान में चोरी किये और वहां से गुटखा, सिगरेट, कोल्ड आदि लेकर सरस्वती मंदिर के पीछे पहुंचे, जहां इन्हें उनके तीन और साथी अक्षय प्रधान, संदीप उर्फ कोंदा व एक बालक मिला । सभी लड़के क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते थे, वे आसपास मकानों को झांके और निर्माणाधीन मकान के पास वाले मकान (मदन मित्तल का मकान) में बांस के सहारे ऊपर रोशनदान तक दो लड़के रोशनदान तक पहुंचे । आरीपत्ती (ब्लेड) से रोशनदान को काटकर दो लड़के अंदर घुसे और दरवाजा खोले, तब उनके बाकी साथी भी अंदर प्रवेश किये । एक कमरे की लाइट जल रही थी और एक कमरे के पलंग में एक महिला और पुरूष सोये थे । आलमारी खोलकर बैग निकाले इतने में सोय व्यक्ति जाग गया तो 06 लड़के महिला का तकिया से व पुरूष का गला दबाकर हत्या कर दिये । घटना के बाद बैग में रखे रूपये लेकर दरवाजे के रास्ते भाग निकले । जाते समय रास्ते में पहले एक स्थान पर सभी रूके । बैग को संदीप उर्फ कोंदा पकड़ा था । संदीप अपने साथियों को क्रमश: 20 हजार, 19 हजार, 18 हजार, 14 हजार एवं एक को 09 हजार रूपये बांटा और बाकी रूपये बैग सहित अपने पास रखकर बांकी रूपये बाद में बंटवारा कर लेंगे अभी कुछ दिन अलग-अलग जगह छिपे रहो कहकर वहां से निकला । तब सभी अपने घर पहुंचे और घर में बहानेबाजी कर इधर-उधर फरार हो गये । पुलिस टीम के हाथ आये 04 विधि संघर्षरत बालक एंव आरोपी युवक अक्षय प्रधान बताये कि बटवारे रूपये से कपड़े, चप्पल खरीदे हैं, पुलिस टीम द्वारा इनसे खर्च के बाद बचे हुये नकदी 80,000 रूपये, घटना में प्रयुक्त आरीपत्ती (ब्लेड), घटना समय पहने कपड़े बरामद किया गया है । फरार आरोपी के पास बैग व कुछ नकदी होना इनके द्वारा बताया गया है । विधिसंघर्षरत बालक व आरोपी अक्षय प्रधान उर्फ मुंडू पिता राम कुमार प्रधान उम्र 23 वर्ष निवासी थानाक्षेत्र लैलूंगा को हत्या सहित नकबजनी के अप.क्र. 279/2021 धारा 457,380,302 ढ्ढक्कष्ट एवं नकबजनी अप.क्र. 281/2021 धारा 457,380 ढ्ढक्कष्ट में सक्षम न्यायालय पेश किया जा रहा है । फरार आरोपी की सरगर्मी से पतासाजी जारी है, जिसके शीघ्र हिरासत में लिये जाने की सम्भावना है । अपचारीगण में कुछेक के पूर्व में मोबाईल व क्षेत्र में छोटी-बड़ी चोरियों का रिकार्ड है, जिनके पूर्व आपराधिक रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं।

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