रायपुर। सम्पूर्ण रायपुर निगम परिक्षेत्र में 15 अगस्त रविवार को स्वतंत्रता दिवस और 30 अगस्त सोमवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी अवसर पर मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी विजय पाण्डेय ने रायपुर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 और 30 अगस्त सोमवार को रायपुर निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस-मटन विक्रय दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है। निगम स्वास्थ्य अधिकारी पाण्डेय ने बताया कि 15 अगस्त को और 30 अगस्त को किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी। इन दोनों दिन रायपुर निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण / समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का पालन सुनिश्चित करवाएंगे और अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में लगातार पर्यवेक्षण करेंगे।