लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य को हाल ही में अनलॉक करने का ऐलान किया था। इस बीच सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक, अब प्रदेश के जिस जिले में कोविड केस 500 के पार गए वहां कोरोना कर्फ्यू लगेगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जिस जिले में एक्टिव कोरोना केसों की संख्या 500 से अधिक होती है तो वहां कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट तत्काल खत्म कर दी जाएगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार, सोमवार 7:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक सभी प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे। शनिवार और रविवार वीकेंड लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। साथ ही शादी समारोह और पूजा घरों में 50 लोगों की एक बार में इजाजत दी गई है। स्विमिंग पूल सिनेमा गेम अग्रिम आदेश तक ना खोलने के आदेश दिए गए हैं।
सरकारी विभागों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और दप्तरों में कोरोना हेल्प लाईन डेस्क की स्थापना रहेगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में बैठक कर या खड़े होकर खाने की इजाजत नहीं है।
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर धर्म स्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से ज्यादा श्रद्धालु के जमा होने की इजाजत नहीं होगी। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम खोलने की इजाजत अगले आदेशों तक नहीं है।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव के मुताबिक, राज्य 2,10,97,238 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इनमें से 39,86,564 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। अब तक कुल 2,50,83,802 डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से हर रोज 10 लाख डोज लगाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जो कि देश में सबसे अधिक है।