सामान्य मरीज के लिए 18 रूपए प्रति किलोमीटर तथा कोविड मरीज के लिए 25 रूपए प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित
राजनांदगांव। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने निजी एम्बुलेंस वाहन स्वामियों की कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव के कक्ष में बैठक आयोजित की। बैठक में कोविड-19 मरीज को गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का भाड़ा अधिक लिए जाने की शिकायत पर चर्चा की गई। शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए एकरूपता लाने के लिए एम्बुलेंस संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। बैठक में मरीज को एम्बुलेंस में गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सामान्य मरीज के लिए 18 रूपए प्रति किलोमीटर तथा कोविड मरीज के लिए 25 रूपए प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेण्डर रखना तथा चालक को ऑक्सीजन सिलेण्डर ऑपरेटर करने का अनुभव होना आवश्यक है। चालक को प्रतिदिन चालक के लिए लागबुक मेन्टेनेन्स करने तथा समय-समय पर अधिकारी के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत एवं आपातकालीन सुविधा के लिए एम्बुलेंस में किट रखने के निर्देश दिए। जांच के दौरान एम्बुलेंस में अनियमितता पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी।