अदालत ने मई महीने में मामले का संज्ञान लेते हुए अमीषा पेटल के खिलाफ इस मामले में समन जारी किया था और समन के माध्यम से अमीषा को अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था लेकिन चार तारीखों में उन्होंने मामले में पक्ष नहीं रखा। इसके बाद मामले में न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने अमीषा पटेल एवं उनके अधिकारी कमल गुमर के खिलाफ वॉरंट जारी किया।
आरोप के अनुसार डिजिटल इंडिया के तहत 2017 में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें अमीषा पटेल मुख्य अतिथि एवं रांची के अजय सिंह अतिथि के रूप में मंच पर साथ बैठे थे। उसी दौरान अमीषा से अजय सिंह को फिल्म में पैसे लगाने का ऑफर मिला था। इसके बाद उन्होंने ढाई करोड़ रुपए अमीषा पटेल के खाते में डेढ़ महीने के भीतर स्थानांतरित कर दिए थे।
अमीषा पटेल पर फिल्म ‘देशी मैजिक’ बनाने के नाम पर हरमू निवासी अजय सिंह से ढाई करोड़ रुपये ऐंठने का आरोप है। अजय के अनुसार एकरारनामा के अनुसार जब फिल्म जून 2018 में रिलीज नहीं हुई तो उन्होंने पैसों की मांग की।
टालमटोल के बाद अक्टूबर 2018 में ढाई करोड़ एवं 50 लाख रुपये के दो चेक अमीषा ने दिए जो बाउंस हो गए। इसके बाद अजय सिंह ने 17 नवंबर 2018 को इस मामले में मुकदमा किया था।
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