बिलासपुर। विधानसभा में शहर विधायक शैलेश पाण्डेय ने प्रदेश के सबसे चर्चित नसबंदी कांड को लेकर सदन में सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि इस मामले में कितने लोगों के खिलाफ अब तक कारवाई की गई है। विधायक ने पूछा कि बिलासपुर जिले के ग्राम पेडारी में नसबंदी शिविर कब लगाया गया था और उस शिविर में नसबंदी के बाद कितनी महिलाओं की मौत हुई थी। मृत महिलाओं की मृत्यु का कारण क्या था। शासन ने जांच में क्या पाया और दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई?
शहर विधायक शैलेश पाण्डेय: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले के ग्राम पेन्डारी में नसबंदी शिविर कब लगाया गया था ? उक्त शिविर में नसबंदी के बाद कितने महिलाओं की मौत हुई थी ? मृतक महिलाओं की मृत्यु का क्या कारण था ? शासन द्वारा जांच में क्या पाया गया और दोषियों पर क्या कार्यवाही हुई ?
पंचायत मंत्री (टीएस सिंहदेव ) : बिलासपुर जिले के ग्राम पेण्डारी में नसबंदी शिविर 8 नवंबर 2014 को लगाया गया था। उक्त शिविर में नसबंदी के बाद 12 महिलाओं की मृत्यु हुई थी। प्रकरण माननीय न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है . कारण स्पष्ट किया जाना संभव नहीं। वर्तमान में प्रकरण न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है। शिविर में लापरवाही बरतने के कारण डॉ . आर . के . भांगे , तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर , डॉ . आर . के . गुप्ता , एल.टी.टी.सर्जन , जिला चिकित्सालय , बिलासपुर को सेवा से बर्खास्त किया गया एवं डॉ . प्रमोद कुमार तिवारी , खण्ड चिकित्सा अधिकारी , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , तखतपुर तथा डॉ . के . सी . उरावं , राज्य कार्यक्रम अधिकारी , परिवार कल्याण को निलंबित किया गया था . खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा औषधि निर्माता मेसर्स महावर फार्मा , खम्हारडीह, रायपुर ( छ.गा. ) की औषधि अनुज्ञप्ति को निरस्त किया गया . फर्म मेसर्स महावर फार्मा प्रायवेट लिमि. खम्हारडीह , रायपुर के संचालक रमेश महावर एवं सुमीत महावर के विरूद्ध थाना – पण्डरी रायपुर में उपरोक्त घटना के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 373/14 दर्ज किया गया एवं महावर फार्मा प्रा . लिमि. के डायरेक्टर रमेश महावर , मेसर्स कविता लेबोटरीज, तिफरा बिलासपुर के भागीदार राकेश खरे एवं राजेश खरे विरूद्ध औषधि निरीक्षक बिलासपुर द्वारा प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 17 बी ( डी ), 18 ए { i } के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया है . मेसर्स महावर फार्मा , व्ही.आई.पी. रोड खम्हारडीह , रायपुर को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ( जीएमपी ) प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले तत्कालीन अनुज्ञापन प्राधिकारी को निलंबित किया गया था एवं उनके खिलाफ विभागीय जांच स्थित है तथा विलंब से अभियोजन दायर करने के लिए विभाग द्वारा सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षक को निलंबित किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा औषधि निर्माता में सरस महावर फार्म आरडी रायपुर की अवश्य की अनुज्ञप्ति को निरस्त किया गया। फार्म में सरस महावर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कम आरडी रायपुर के संचालक रमेश महावर एवं सुमित महावर के विरुद्ध थाना पंडरी रायपुर में उपरोक्त घटना के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया एवं महावर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रमेश महावर में सर्च कविता लैबोरेट्रीज तिफरा बिलासपुर के भागीदार राकेश खरे एवं राजेश खरे के विरुद्ध औषधि निरीक्षक बिलासपुर द्वारा प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर जिला बिलासपुर में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 17 तथा 18 के अंतर्गत परिवार प्रस्तुत किया गया है एवं औषधि निरीक्षक को निलंबित किया गया है।