मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे की एक विशेष अदालत ने 24 वर्षीय युवक को लगातार एक लड़की का पीछा करने के मामले 22 महीने कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और पॉक्सो कानून के तहत युवक को दोषी करार देते हुए जुर्माना भी लगाया है।
हाल ही में पारित आदेश के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरआर वैष्णव ने दोषी सुनील कुमार दुखीलाल जायसवाल पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्जवला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि युवक लगातार एक लड़की का पीछा करता था। लड़की के पिता ने जून 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी।