शिक्षाकर्मी संविलियन : पेंशन की मांग को लेकर नए नियम को चुनौती

हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से मांगा जवाब
बिलासपुर।
बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षाकर्मी संविलियन नोटिफिकेशन के नियमों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने पुराने नियमों को लागू करते हुए उसके तहत पेंशन देने की मांग की है। इसके बाद हाईकोर्ट स्कूल शिक्षा सचिव सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
राजेंद्र प्रसाद पटेल ने अधिवक्ता संजीव वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया कि उनकी नियुक्ति 1998 में शिक्षाकर्मी के रूप में निकाय क्षेत्र में हुई थी। इसलिए उन्हें पुराने पेंशन नियम के हिसाब से पेंशन दिया जाना चाहिए। याचिका में उन्होंने नए पेंशन नोटिफिकेशन को चुनौती दी है।
कहा है कि संविलियन नियम के पैरा-4 व 6 में दिए गए सेवा गणना 2018 से दिए जाने को निरस्त कर पुरा पेंशन नियम 1976 को लागू करने और उसके हिसाब से नगर निगम के कर्मचारी को पेंशन दिए जाने की मांग की। मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *